खरौंध में छह लोगों के यहां ध्वस्तीकरण पर रोक
Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के छह निवासियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। निवासियों ने कलेक्टर की कार्रवाई के...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के तहसीलदार सदर के नोटिस के तहत खरौंध गांव के छह निवासियों के खिलाफ कार्यवाही और ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने शीतकालीन अवकाश के दौरान मंगलवार को गुल मोहम्मद, खुदा बक्श, कल्लू, मुश्ताक अली, मोहम्मद अहमद एवं महमूद अली की याचिकाओं पर उनके अधिवक्ता कमलेश कुमार त्रिपाठी, स्थायी अधिवक्ता और गांवसभा के वकील को सुनकर दिया है। एडवोकेट कमलेश कुमार त्रिपाठी के अनुसार याचियों के खिलाफ 25 जुलाई को राजस्व संहिता की धारा 67 के अधीन कार्यवाही नोटिस जारी हुआ, जिसके विरुद्ध उन्होंने कलेक्टर हमीरपुर के यहां अपील दाखिल की। बीते 28 नवंबर को कलेक्टर के यहां अपील खारिज होने के बाद याचियों ने याचिका दाखिल की, जिन पर तीन जनवरी को सुनवाई होनी थी। याचियों ने कलेक्टर हमीरपुर एवं एसडीएम सदर के यहां प्रार्थना पत्र देकर याचिका पर सुनवाई तक बेदखली कार्यवाही स्थगित करने का आग्रह किया। लेकिन तहसीलदार सदर ने गत 28 दिसंबर को 30 दिसंबर तक कब्जा हटाने का नोटिस दिया। याचियों ने पुनः याचिका कर अर्जेंट सुनवाई की प्रार्थना की। इस पर विशेष अवकाश पीठ गठित की गई और मंगलवार को न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने सुनवाई के बाद अगली तारीख तक नोटिस के क्रम में कार्यवाही और ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी। स्थायी अधिवक्ता मनु घिल्डियाल ने आदेश की जानकारी डीएम हमीरपुर को आज ही देने का आश्वासन दिया।
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