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यूपी के 42 जिलों में बढ़े जमीनों के दाम, नया सर्किल रेट लागू; किसानों को मिलेगा बेहतर मुआवजा

उत्तर प्रदेश स्टांप की द्वितीय संशोधन नियमावली-2013 नियम 4(1) के तहत डीएम द्वारा अगस्त के महीने में वार्षिक रूप से जिले के विभिन्न भागों में स्थित कृषि और अकृषक भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति हेक्टेयर / प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित किए जाने का उल्लेख है।

Ajay Singh शैलेंद्र श्रीवास्‍तव, लखनऊTue, 6 May 2025 09:04 AM
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यूपी के 42 जिलों में बढ़े जमीनों के दाम, नया सर्किल रेट लागू; किसानों को मिलेगा बेहतर मुआवजा

यूपी की योगी आदित्‍यनाथ सरकार ने किसानों को उनकी जमीन का बेहतर लाभ दिलाने के लिए डीएम सर्किल रेट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के गाजियाबाद, अमरोहा, मथुरा, संभल व पीलीभीत समेत करीब 42 जिलों में नया डीएम सर्किल रेट पुनरीक्षित कर दिया गया है। और इसे एक-एक करके लागू किया जा रहा है। इससे किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य तो मिलेगा ही साथ में सरकार का खजाना भी भरेगा।

प्रदेश के जिलों में सालों से डीएम सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष स्टांप एवं निबंधन विभाग ने डीएम सर्किल रेट बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया था।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि डीएम सर्किल रेट इस तरह से बढ़ाया जाए कि किसानों का शोषण न होने पाए और उन्हें उसका उचित लाभ मिल सके। इसको ध्यान में रखते हुए ही जिलों को निर्देश दिया गया कि डीएम सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। जरूरत के आधार पर इस पर आपत्तियां लेते हुए इसे जारी किया जाए।

इन जिलों में बढ़ाया गया सर्किल रेट

गाजियाबाद, अमरोहा, पीलीभीत, संभल, मथुरा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, मुरादाबाद, बरेली, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, देवरिया, मऊ, भदोही, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, बिजनौर, शाहजहांपुर समेत प्रदेश के करीब 42 जिलों में डीएम सर्किल रेट तय करते हुए लागू कर दिया गया है या फिर उसे पुनरीक्षित कर लागू करने की तैयारी है। इनमें से अधिकतर जिलों में नए दर के हिसाब से संपत्तियों की रजिस्ट्रियां भी शुरू करा दी गई हैं।

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यह है सर्किल रेट लागू करने का नियम

उत्तर प्रदेश स्टांप की द्वितीय संशोधन नियमावली-2013 नियम 4(1) के तहत डीएम द्वारा अगस्त के महीने में वार्षिक रूप से जिले के विभिन्न भागों में स्थित कृषि व अकृषक भूमि का न्यूनतम मूल्य प्रति हेक्टेयर / प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित किए जाने का उल्लेख है। आवश्यकता होने पर डीएम वर्ष के मध्य में भी सर्किल दर सूची का पुनरीक्षण का कार्य कर सकते हैं।

मंत्री बोले

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्टांप तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन रवींद्र जायसवाल ने कहा कि प्रदेश के 42 जिलों में डीएम सर्किल रेट पुनरीक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। इनमें से अधिकतर जिलों में नए सर्किल रेट के आधार पर रजिस्ट्री भी शुरू कराई जारही हैं।

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