रामपुर तिराहाकांड : फर्जी हथियार बरामदगी मामले में विवेचक हुए कोर्ट में पेश
मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहाकांड के तीन मामलों की सुनवाई हुई। कोर्ट में फर्जी हथियार बरामदगी का मामला पेश हुआ। 1994 में आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग में सात की मौत हुई थी। महिलाओं से छेड़छाड़ और...
मुजफ्फरनगर। रामपुर तिराहाकांड के तीन मामलों में मंगलवार को अलग-अलग सुनवाई कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आंदोलनकारियों से फर्जी हथियार बरामदगी मामले में विवेचक कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि एफआईआर को छपार थाने से लिया गया था। वहीं सरकार बनाम राधा मोहन द्विवेदी मामले में बारिश के कारण गवाह पेश नहीं हुआ। सरकार बनाम ब्रज किशोर मामले में गवाह की तरफ से मेडिकल प्रस्तुत किया गया। 1 अक्टूबर 1994 को पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली जा रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को पुलिस ने रामपुर तिराहे पर रोक लिया था। टकराव होने पर पुलिस फायरिंग में सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। वहीं महिलाओं से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले सामने आए थे। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच कर अलग अलग मुकदमे दर्ज किए थे। मंगलवार को सरकार बनाम ब्रज किशोर व सरकार बनाम एसपी मिश्रा मामले की सुनवाई सिविल जज सिनियर डिवीजन डा. देवेन्द्र फौजदार की कोर्ट में हुई। आंदोलनकारियों से फर्जी हथियार बरामदगी दर्शाने के सरकार बनाम ब्रज किशोर मामले में विवेचक यशपाल सिंह कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि फर्जी हथियार के मामले में दर्ज एफआईआर को छपार थाने से लिया था। वहीं आंदोलनकारी का शव गंगनहर में बहाने के सरकार बनाम एसपी मिश्रा मामले में गवाह अनिल कुमार कोर्ट में पेश नहीं हुआ। कोर्ट में अभियोजन को उससे जिरह करनी थी। उसकी तरफ से मेडिकल प्रस्तुत किया गया। दोनों मामले में सुनवाई के लिए 27 सितम्बर की तिथि नियत की गई है। इसके अलावा महिलाओं से छेड़छाड़ व दुष्कर्म मामले में सरकार बनाम राधा मोहन द्विवेदी में गवाह बारिश के कारण पेश न होने पर असमर्थता जताई। इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने एक अक्टूबर की तिथि नियत की है।
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