सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत, सुल्तानपुर अदालत में नहीं करना होगा सरेंडर
- सुलतानपुर के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत दे दी है। संजय सिंह को गुरुवार तक के लिए स्थानीय अदालत में हाजिर होने से छूट प्रदान की है। उन्हें वहां सरेंडर नहीं करना होगा।
सुलतानपुर के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत दे दी है। संजय सिंह को गुरुवार तक के लिए स्थानीय अदालत में हाजिर होने से छूट प्रदान की है। उन्हें वहां सरेंडर नहीं करना होगा। अदालत गुरुवार को ही उनकी पुनरीक्षण याचिका व जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने संजय सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर पारित किया। सुल्तानपुर की अदालत ने संजय सिंह के पेश नहीं होने पर गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। इसी के खिलाफ संजय सिंह हाईकोर्ट पहुंचे थे।
संजय सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चन्द्र मिश्रा ने दलील दी कि निचली अदालत द्वारा उन्हें वर्ष 2001 के मामले में दोषसिद्ध करार देते हुए, तीन माह कारावास की सजा सुनाई, जिसके विरुद्ध उन्होंने अपील दाखिल की, हालांकि सत्र अदालत द्वारा उनकी अपील खारिज कर दी गई। याचिका की राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए दलील दी गई कि अपीलीय कोर्ट ने याची को 9 अगस्त को ही निचली अदालत के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन बिना वहां आत्म समर्पण किए याची ने वर्तमान याचिका दाखिल की है जो पोषणीय नहीं है।
वहीं, संजय सिंह की ओर से कहा गया कि वह वक्फ संशोधन बिल के सम्बन्ध में बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य हैं, जिसकी 22 अगस्त को बैठक होनी है। कहा गया कि याची की ओर से हाजिरी से छूट का प्रार्थना पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। वहीं न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवेक राय मामले में दिए फैसले के तहत याची को गुरुवार तक के लिए हाजिर होने से छूट प्रदान कर दी है।