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सेंट्रल मार्केट मामले में व्यापारियों की सांसें अटकी, सुनवाई आज

Meerut News - सोमवार को सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। व्यापारी नेता किशोर वाधवा ने राहत की उम्मीद जताई है। कोर्ट ने पहले व्यापारियों को परिसर खाली करने के लिए तीन माह का समय दिया था। अगर...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठMon, 21 April 2025 05:08 AM
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सेंट्रल मार्केट मामले में व्यापारियों की सांसें अटकी, सुनवाई आज

सेंट्रल मार्केट मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके चलते व्यापारियों की सांसें अटकी हुई हैं। हालांकि व्यापारी नेता किशोर वाधवा ने कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद जताते हुए कहा कि टाइम एक्सटेंशन मिलने से व्यापारियों को परिसर खाली करने में आसानी होगी। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों की टाइम एक्सटेंशन मांग वाली याचिका स्वीकार करते हुए आवास विकास को जवाब दाखिल करने के लिए 21 दिन का समय देते हुए तब तक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर भू-उपयोग परिवर्तन कर बनाए कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को परिसर खाली करने को तीन माह का समय दिया था। दो सप्ताह के अंदर आवास एवं विकास परिषद को अवैध निर्माण ध्वस्त करना था। लेकिन 4 मार्च को व्यापारियों ने परिसर खाली करने के लिए और समय दिए जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। व्यापारी नेता किशोर वाधवा का कहना है अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी है। व्यापारियों को न्याय पर पूरा भरोसा है।

राहत नहीं मिली तो कॉम्पलेक्स किया जाएगा ध्वस्त

सुप्रीम कोर्ट से अगर टाइम एक्सटेंशन याचिका पर कोई राहत नहीं मिली तो आवास एवं विकास परिषद को सेंट्रल मार्केट स्थित भूखंड संख्या 661/6 पर भू-उपयोग परिवर्तन कर बनाए कॉम्पलेक्स को ध्वस्त करना होगा। इसके लिए परिषद पहले कॉम्पलेक्स के सभी 22 व्यापारियों को नोटिस दे चुका है।

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