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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़मेरठGovernment Re-investigates Modi Rubber Land Case as Allahabad High Court Sets Date for Final Hearing

मोदी रबर के मामले में फिर जांच टीम गठित

मोदी रबर को दी गई सरकारी जमीन के मामले में शासन ने पुनः जांच बैठाई है। चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को फाइनल निस्तारण की तारीख तय की है। याचिका दायर करने वाले लोकेश...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठWed, 11 Sep 2024 08:03 PM
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मोदी रबर को दी गई सरकारी जमीन के मामले में शासन ने पुन: जांच बैठा दी है। अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है। उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में तीन अक्तूबर को फाइनल निस्तारण की तारीख तय कर दी है। नई जांच टीम में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, एडीएम वित्त, मुख्य कोषाधिकारी और एसडीएम सरधना को शामिल किया गया है। हाईकोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने जनहित याचिका दायर कर मोदी रबर की जमीन को लेकर गुहाई लगाई थी। गत पांच सितंबर को मामले की सुनवाई हुई थी। लोकेश खुराना की जनहित याचिका पर डबल बेंच में जस्टिस रंजन राय और ओमप्रकाश शुक्ला की बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि पट्टाधारक मोदी रबर ने पट्टाग्रहित भूमि 117 एकड़ में से 59 एकड़ को बिना सरकार की अनुमति के विक्रय कर दिया, जबकि यह जमीन उसे 1972 में पट्टे पर मिली हुई थी। इसके अलावा जो शेष भूमि बची तो उसका भी पट्टे में उल्लेखित उद्देश्यों के अतिरिक्त उपयोग में लाया जा रहा है। विपक्षी के अधिवक्ता ने कहा कि पट्टाधारक द्वारा कोई भूमि विक्रय नहीं की गई है, बल्कि एक सेटलमेंट के तहत मोदी रबर लिमिटेड और मोदी टायर लिमिटेड को दी गई है। शेष भूमि पट्टाधारक के कब्जे में है,जिसका इंडस्ट्रियल उपयोग किया जा रहा है। जहां तक उसमें स्कूल बनाने की बात है तो वह फैक्ट्री में कार्यरत लोगों के लिए एक आवश्यकता है। सरकार द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है वह एक पक्षी है, जिसमें विपक्षी के तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया। हालांकि नई आख्या देने के लिए शासन ने नई कमेटी का गठन कर दिया गया है। अदालत ने इस मामले में कहा कि जनहित याचिका की लिस्ट बनाई जाए कि इस अदालत में इससे संबंधित कितनी जनहित याचिका पेंडिंग है और उनमें याचिकाकर्ता कौन है। उनके समस्त डिटेल भी नोट की जाए ताकि इस मामले में उनका उपयोग किया जा सके। मामले में सुनवाई के लिए तीन अक्टूबर की तारीख नियत की गई है।

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