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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़मेरठAllahabad High Court Cancels Kidnapping Charges Against Interfaith Couple

धर्म परिवर्तन कर विवाह करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा रद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर विवाह करने वाले युवक पीयूष पर अपहरण का मुकदमा रद कर दिया। सिदरा खान उर्फ शिवानी ने पीयूष से शादी की है। उनके पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप था कि पीयूष...

Newswrap हिन्दुस्तान, मेरठThu, 12 Sep 2024 08:42 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर विवाह करने वाले युवक पर अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे को रद कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला व एके सिंह देशवाल की खंडपीठ ने यह आदेश सिदरा खान उर्फ शिवानी व पीयूष की ओर दाखिल याचिका पर दिया। थाना मवाना में सहिम खान ने पीयूष कुमार पर बेटी के अपहरण सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था युवक ने उनकी बेटी का अपहरण किया और बहला-फुसला कर धर्मांतरण कराकर शादी की। प्रेमी जोड़ों ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। याची के वकील सुनील चौधरी ने कहा दोनों बालिग हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सिदरा ने अपना धर्म परिवर्तन कर नाम बदलकर शिवानी रख लिया है और हिंदू धर्म को अपना लिया है। दोनों ने शिव मंदिर हरिद्वार में शादी कर ली है। न्यायालय ने पीयूष पर दर्ज मुकदमे को निरस्त कर दिया। लड़की के पिता को छूट दी है कि अगर कोई गलत तथ्य न्यायालय में दाखिल किया गया है तो 6 सप्ताह में आदेश वापसी की अर्जी दाखिल कर सकते हैं।

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