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शादी अनुदान योजना के लिए पात्र करें आवेदन

मऊ में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि गरीब अन्य पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना शुरू की गई है। लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड,...

Newswrap हिन्दुस्तान, मऊWed, 23 Oct 2024 11:42 PM
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मऊ। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे़ वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए विभागीय पोर्टल/वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिये जा रहे हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नम्बर तथा बैंक खाते की पास बुक, आय प्रमाण-पत्र (शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,00,000 प्रतिवर्ष से अधिक न हो), जाति प्रमाण-पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र (पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष एवं शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्ट में सुधार कर सकता है, किन्तु फाइनल सबमिट करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा।

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