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पहचान सिद्ध करने के लिए देना होगा फोटोयुक्त पहचान

मैनपुरी करहल उपचुनाव के लिए डीएम अंजनी कुमार सिंह ने मतदाता पहचान पत्र के विकल्पों की जानकारी दी। मतदाताओं को मतदान के समय पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि...

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरीSat, 9 Nov 2024 05:19 PM
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मैनपुरी करहल के उपचुनाव के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने जानकारी दी। बताया कि मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। डीएम ने बताया कि ऐसे मतदाताओं को पहचान के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

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