Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़लखनऊUP government did not work impartially Mayawati on High Court order on 69000 teacher recruitment

यूपी सरकार ने निष्पक्षता से काम नहीं किया, 69000 शिक्षक भर्ती पर आए हाईकोर्ट के आदेश पर बोलीं मायावती

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए नई चयन सूची तैयार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के आदेश का शनिवार को स्वागत किया।

Dinesh Rathour लखनऊ। भाषाSat, 17 Aug 2024 09:45 AM
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बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए नई चयन सूची तैयार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के आदेश का शनिवार को स्वागत किया। मायावती ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से साबित होता है कि राज्य सरकार ने 'अपना काम निष्पक्षता से नहीं किया। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, 'उत्तर प्रदेश में 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यार्थियों की चयन सूची को रद्द करके तीन महीने के भीतर नई सूची बनाने के उच्च न्यायालय के फैसले से साबित होता है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया।

इस मामले में पीड़ितों, खासकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। बसपा प्रमुख ने कहा, 'वैसे भी सरकारी पदों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक के कारण उत्तर प्रदेश सरकार की काफी आलोचना हो रही है। अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे।

क्या है हाईकोर्ट का आदेश

यूपी के परिषदीय वद्यिालयों में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार को पुरानी सूची को दरकिनार कर नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती मामले में 2019 में हुई 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने एक जून 2020 और पांच जनवरी 2022 की चयन सूचियां को दरकिनार कर नियमों के तहत तीन माह में नई चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की 90 विशेष अपीलो पर यह फैसला दिया है।

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