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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब मदरसों के संचालन में स्थायित्व आएगा: मायावती

- निजी संपत्ति को सामुदायिक हिस्सा न मानने का फैसला स्वागत योग्य लखनऊ- विशेष

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 5 Nov 2024 05:55 PM
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- निजी संपत्ति को सामुदायिक हिस्सा न मानने का फैसला स्वागत योग्य लखनऊ- विशेष संवाददाता

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून-2004 को वैध व संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खासकर यूपी के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में स्थायित्व आने की संभावना है।

उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए कहा है कि अदालत ने कहा कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद व हजारों मदरसों की अनिश्चितता अब निश्चय ही समाप्त होगी। इस पर सही से अमल जरूरी है।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं मानना व इसका अधिग्रहण करने से रोकने का फैसले भी स्वागत योग्य है। अब तक सरकार के पास आम भलाई के लिए सभी निजी संपत्तियों को अधिगृहित करने का अधिकार था। सुप्रीमो कोर्ट ने मंगलवार को इस पर भी स्थिति साफ कर जनहित में काम किया है।

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