Hindi NewsUttar-pradesh NewsLucknow NewsMinor Abduction and Assault Case 10-Year Sentence for Vijay Tiwari Under POCSO Act

दुराचारी को 10 साल की कैद व जुर्माना

Lucknow News - विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमरुज्जमा खान ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के आरोपी विजय तिवारी को 10 साल की कठोर कारावास और 28,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला 3...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊThu, 16 Jan 2025 10:53 PM
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नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद कमरुज्जमा खान ने सजा सुनाई है। अदालत ने मोहनगंज अमेठी के पंडित का पुरवा गांव निवासी विजय तिवारी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 28 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। विशेष अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने 3 अक्टूबर 2016 को आलमबाग थाने में दर्ज कराई थी। थाने में दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी बेटी रात 9:00 बजे से लापता है। जिसकी काफी तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिली। अदालत को बताया गया कि उसकी बेटी के स्कूल के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें आरोपी के कई पत्र मिले। यह जानकारी होने पर वादी आरोपी के घर गया तो वहां पर कोई नहीं मिला। आरोपी का मोबाइल भी बंद था। अदालत को बताया गया कि वादी की बेटी को काफी दिन से आरोपी परेशान कर रहा था। आरोपी की कई चिट्ठियां पीड़िता के बैग से मिली थी।

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