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अदालत से: छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के आरोपी की जमानत खारिज

लखनऊ, विधि संवाददाता। निजी शिक्षण संस्थानों में संचालित होम्योपैथिक फार्मेसी फार्मासिस्ट पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊThu, 12 Sep 2024 10:09 PM
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लखनऊ, विधि संवाददाता। निजी शिक्षण संस्थानों में संचालित होम्योपैथिक फार्मेसी फार्मासिस्ट पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के करोड़ों रुपये गबन करने के आरोपी अमर बहादुर गौतम की जमानत अर्जी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पीएन त्रिपाठी ने खारिज कर दी।

विशेष अधिवक्ता कौशलेंद्र द्विवेदी ने बताया कि कार्यवाहक रजिस्टर उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड लखनऊ के कार्यवाहक रजिस्ट्रार शैलेंद्र कुमार ने वजीरगंज थाने में दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2019 से लेकर 2022 के बीच छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के 47.63 करोड़ का गबन किया गया है। वर्ष 2021-22 का डाटा सहअभियुक्त दिनेश चंद दुबे व सुषमा मिश्रा की सहमति से बोर्ड के अनुमोदन के बिना अपने गृह जनपद अंबेडकरनगर से व्यक्तिगत डिजिटल हस्ताक्षर बनवाकर उसका भुगतान स्वयं अपने पास से किया गया। अदालत को बताया गया कि समाज कल्याण विभाग की जांच रिपोर्ट में यह पाया गया था कि 38 फर्जी संस्थाओं के संचालकों/ प्रबंधकों द्वारा भी कूट रचित अभिलेख से एवं मिलीभगत करके प्रश्नगत वित्तीय गबन किया गया है। जिसके बाद दिनेश चंद दुबे संविदा लिपिक, श्रीमती सुषमा संविदा लिपिक एवं श्रीमती सुनीता मलिक एवं 38 फर्जी संस्थाओं के प्रबंध संचालकों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराए जाने को कहा गया था। कहा गया है कि विवेचना के दौरान आरोपी की संलिप्त पाई गई है।

सामूहिक दुराचार के दोषियों को आजीवन कारावास

लखनऊ, विधि संवाददाता।

नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी शेखपुर निवासी सागर एवं संतोष को दोषी करार देते हुए अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्रा ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों को 22-22 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की दो तिहाही रकम पीड़िता को दी जाएगी।

अभियोजन की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रही एसपीओ मोनिका श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट 25 मई 2006 को पीड़िता की मां ने ठाकुरगंज थाने में दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि 17 मई की रात करीब 12 बजे बेटी घर से बाहर निकली और लापता हो गई। करीब रात दो बजे जब उसके पति और बेटा एक शादी कार्यक्रम से लौटे तो घटना की जानकारी हुई। दूसरे दिन मोहल्ले की गंगा प्रसाद की पत्नी ने बताया कि तुम्हारी बेटी दो मंजिला मकान में बंद है और छत पर चिल्ला रही है कि मेरे मम्मी पापा को बुला दो। जब लड़की की मां पहुंची तो वहां भीड़ इकट्ठा थी। बेटी ने बताया कि दोनों आरोपी उसे जबरन उठाकर लाए थे तथा सामूहिक दुराचार किया।

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