हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति और परिवार को लोहिया में मिलेगा कैशलेस इलाज
Lucknow News - लोहिया संस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत, सेवारत और रिटायर न्यायाधीशों को कैशलेस इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उच्च न्यायालय एक मुस्त धनराशि...
लोहिया संस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अहम समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत सेवारत, रिटायर न्यायाधीशों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। उच्च न्यायालय की ओर से संस्थान को एक मुस्त धनराशि (कॉरपस फंड) प्रदान किया जाएगा। इस धनराशि से उच्च न्यायालय द्वारा संस्थान को सूचित सेवारत, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यह समझौता ज्ञापन भर्ती होने वाले मरीजों पर लागू होगा। उच्च न्यायालय भर्ती होने वाले मरीज के लिए प्राधिकृत पत्र (ऑथराइजेशन लेटर) जारी करेगा। करार के तहत न्यायाधीशों के इलाज के लिए संस्थान ने नया बैंक खाता खोला। इस मौके पर संस्थान के निदेशक डॉ. सीएम सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह, कॉर्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. भुवन चंद्र तिवारी, लेखाधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सीनियर रजिस्ट्रार विवेक, रजिस्ट्रार एकाउन्ट राकेश कुमार मिश्र, समीर जयसवाल, आनंद प्रताप सिंह उपस्थित रहे।
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