गायब पत्रावलियों के लिए डुप्लीकेट फाइल खोलना होगा आसान
लखनऊ विकास प्राधिकरण में गायब पत्रावलियों की डुप्लीकेट फाइलें अब आसानी से खोली जा सकेंगी। एलडीए के उपाध्यक्ष ने आदेश जारी किया है, जिससे नामांतरण और विक्रय के लंबित मामलों का निस्तारण हो सकेगा। गुम...
लखनऊ विकास प्राधिकरण में गायब पत्रावलियों की डुप्लीकेट फाइलें अब आसानी से खुल सकेंगी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश से प्लॉट या फ्लैट के नामांतरण, विक्रय व फ्री होल्ड के लंबित मामलों का निस्तारण हो सकेगा। आवंटी के पास मूल अभिलेख न होने, फाइल गुम होने की दशा में एलडीए के कम्प्यूटर रिकॉर्ड से सत्यापन के बाद डुप्लीकेट फाइल खोली जा सकेगी। फाइल गुम करने वाले बाबुओं पर कार्रवाई के लिए अलग से पत्रावली तैयार की जाएगी। फाइल गायब होने में कौन शामिल रहा, फाइल की आखिरी कस्टडी जिसके पास थी, उसका उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। साथ ही गलत फाइल खोलकर दुरभिसंधि से किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने में संलिप्तता पर भी कार्रवाई की जाएगी। नए आदेश के अनुसार नामांतरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर मूल पत्रावली नहीं है तो पहले से निर्धारित व्यवस्था के तहत डुप्लीकेट पत्रावली खोली जाएगी। इसके लिए प्राधिकरण की लीज डीड, फ्री होल्ड के मूल अभिलेख उपलब्ध कराने पर सत्यापन डिस्पोजल रजिस्टर व रजिस्ट्री सेल के रजिस्टर से कराना होगा। सम्पत्ति के डिस्पोजल रजिस्टर में अंकित विवरण का मिलान कम्प्यूटर में दर्ज विवरण से कराया जाएगा। कम्प्यूटर में दर्ज विवरण को लेखा अनुभाग से सत्यापित किया जाएगा। मिलान न पाए जाने पर आवंटी के वारिस, क्रेता से मूल अभिलेख मांगे जाएंगे। उनके सत्यापन के बाद डुप्लीकेट फाइल खोलने की संस्तुति की जाएगी। किसी सम्पत्ति का समायोजन होने के बाद नामान्तरण, फ्री होल्ड की कार्यवाही के मामले में जमा धनराशि आवंटन,रजिस्ट्री का सत्यापन कराना होगा। इसके बाद ही डुप्लीकेट पत्रावली खोलकर कार्यवाही की जाएगी।
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