हाईटेक-इंटीग्रेटेड टाउनशिप के फ्लैट वालों को भी देना होगा हाउस-वाटर टैक्स, योगी कैबिनेट का फैसला
यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव से हाईटेक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप में रहने वालों को झटका लगा है। यहां पर फ्लैट और पेंट हाउस में रहने वालों को अब हाउस और वाटर टैक्स देना होगा।

यूपी की योगी सरकार ने हाईटेक व इंटीग्रेटेड टाउनशिप में बने फ्लैटों और पेंटहाउस में रहने वाले लाखों लोगों से हाउस टैक्स व वाटर टैक्स वसूलने का फैसला किया है। मगंलवार को कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह हाउस व वाटर टैक्स लेने की अनुमति नगर निकायों को दी गई है। नगर निकाय हैंडओवर हुए बिना भी इनमें रहने वालों से हाउस टैक्स व वाटर टैक्स ले सकेंगे। कैबिनेट फैसले के आधार पर शासनादेश होने के बाद इसे देना होगा। हाईटेक टाउनशिप में सात व इंटीग्रेटेड में 50 से अधिक टाउनशिप बसाई जा चुकी हैं।
आवास विभाग ने हाईटेक, इंटीग्रेटेड और उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 में यह व्यवस्था दी थी कि जब तक इनमें बने मकानों और फ्लैटों को निकायों को हैंडओवर नहीं हो जाएंगे तब तक उनसे हाउस टैक्स व वाटर टैक्स नहीं लिया जा सकेगा। इसके चलते नगर निकाय दोनों तरह के टैक्स नहीं ले पा रहे थे, जबकि नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर भवन बनने के बाद उनमें रहने वालों से हाउस टैक्स लेने की व्यवस्था है।
प्रदेश में इन नीतियों के आधार पर बने फ्लैट, मकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान वाले अभी निकायों को टैक्स नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आवास विभाग ने कार्यशील हाईटेक टाउनशिप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति व उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत या संचालित अन्य आवासीय परियोजनाओं में बनी टाउनशिप में रहने वालों से हाउस टैक्स व वाटर टैक्स लेने की सुविधा दे दी गई है।
सरकार का मानना है कि निकायों द्वारा टैक्स लिए जाने के बाद प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थिति आवासीय कालोनियों में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाएं जैसे साफ-सफाई, मार्ग प्रकाश, सीवरेज होंगी। इससे रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। हाईटेक टाउनशिप में न्यूनतम 1500 एकड़ भूमि पर योजना लाने की अनुमति दी गई। इंटीग्रेटेड टाउनशिप में 25 एकड़ से 500 एकड़ और उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 में दो लाख से कम आबादी वाले शहरों में 12.5 एकड़ और बड़े शहरों में टाउनशिप बनाने के लिए न्यूनतम 25 एकड़ क्षेत्रफल का निर्धारण किया गया है।
कैसे तय होगा हाउस टैक्स
आवासीय में कुल निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत, निकायों द्वारा तय क्षेत्र का मासिक किराया दर यानी यूनिट रेट को 12 माह से गुणा करते हुए जो निकलता है, उसका 15 प्रतिशत हाउस टैक्स होता है। इसका 12 प्रतिशत वाटर टैक्स और 3.5 प्रतिशत सवीर टैक्स होता है।
हाईटेक टाउनशिप में बनी कालोनियां
बिल्डर निर्मित क्षेत्रफल
अंसल लखनऊ 4689.79 एकड़
गर्व बिल्डटेक लखनऊ 690.56 एकड़
उप्पल चड्ढा गाजियाबाद 4196.30 एकड़
सनसिटी गाजियाबाद 827.99 एकड
सनसिटी मथुरा 368 एकड़
उत्तम स्टील्स बुलंदशहर 1660 एकड़
पंचम रियलकॉन प्रयागराज 232.50 एकड़