अपार्टमेंट का मुफ्त मेंटीनेंस अब नहीं करेगा LDA, फ्लैट मालिकों को देनी होगी फीस
- एलडीए अब अपार्टमेंट का मेंटीनेंस मुफ्त नहीं करेगा। फ्लैट मालिकों से इसकी फीस (शुल्क) लेगा। फ्लैट का कब्जा लेने के बावजूद रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन गठित न करने वाले लोगों को अनुरक्षण शुल्क देना होगा। अधिशासी अभियंता की अध्यक्षता में गठित समिति उनसे महीने का अग्रिम अनुरक्षण शुल्क वसूल करेगी।
एलडीए अब अपार्टमेंट का मेंटीनेंस मुफ्त नहीं करेगा। वह फ्लैट मालिकों से इसकी फीस (शुल्क) लेगा। फ्लैट का कब्जा लेने के बावजूद रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन गठित न करने वाले लोगों को भी अनुरक्षण शुल्क देना होगा। अधिशासी अभियंता की अध्यक्षता में गठित समिति उनसे महीने का अग्रिम अनुरक्षण शुल्क वसूल करेगी। वसूले जाने वाले अनुरक्षण शुल्क से ही अपार्टमेंट का मेंटीनेंस किया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में 26 सितम्बर को आदेश जारी कर दिया है।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अपार्टमेंट के अनुरक्षण के कई नियमों में बदलाव किया है। अब पहले आओ पहले पाओ अथवा नीलामी के माध्यम से फ्लैट खरीदने वालों को निबंधन तिथि से अनुरक्षण शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। इन नियमों को एलडीए वीसी ने फ्लैट खरीदने तथा बेचने के नियम एवं शर्तों में अंकित करने का निर्देश दिया है।
जहां आरडब्ल्यूए नहीं बना वहां एलडीए वसूलेगा शुल्क जिन अपार्टमेंट में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन नहीं हुआ है वहां रजिस्ट्री के समय एलडीए ही मेंटेनेंस कराएगा। अनुरक्षण शुल्क की वसूली करेगा। अग्रिम एक वर्ष का अतिरिक्त अनुरक्षण शुल्क एक साथ लिया जाएगा। यदि समिति का गठन हो जाता है तो एलडीए अवशेष अवधि का मेंटेनेंस चार्ज आनुपातिक रूप से संघ अथवा समिति को वापस कर देगा।
अगर आरडब्ल्यूए का गठन नहीं होता है तो संबंधित जोन के अधिशासी अभियंता की अध्यक्षता में समिति गठित कर आवंटी से अग्रिम प्रत्येक माह का अनुरक्षण शुल्क लिया जाएगा। जहां रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन हो चुका है, किंतु किन्ही कारणों से अपार्टमेंट का हस्तांतरण नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में अध्यासियों से अनुरक्षण शुल्क वसूल किए जाने के लिए अधिशासी अभियंता की अध्यक्षता में प्रभारी अधिकारी बहुमंजिला सेल के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समिति गठित की जाएगी। जो अनुरक्षण शुल्क की वसूली करेगी।