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69000 शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट के आदेश से इस जिले के दो हजार शिक्षकों की नौकरी पर मंडराया संकट

69000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकने लगी है। लखीमपुर के दो हजार शिक्षकों की नौकरी पर संकट छा गया है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखीमपुरSat, 17 Aug 2024 07:22 PM
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती में प्रदेश सरकार को एक जून 2020 और पांच जनवरी की चयन सूचियों को दर किनार कर 2019 में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर नई सूची बनाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से जिले के करीब दो हजार शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। इन शिक्षकों की भर्ती 69 हजार शिक्षक भर्ती में हुई थी।

69 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में खीरी जिले में करीब दो हजार शिक्षकों की तैनाती हुई थी। अब हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जो आदेश दिया है उसमें 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर नई चयन सूची तीन महीने के अन्दर बनाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का यह आदेश आने के बाद जिले के दो हजार शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। इनकी नौकरी पर संकट आ गया है। तीन-चार साल से नौकरी कर रहे यह शिक्षक अब सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

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20 को चस्पा होगी समायोजन सूची, 22 तक आपत्तियां

बेसिक के स्कूलों में तैनात सरप्लस शिक्षकों का समायोजन उन स्कूलों में होना है जहां शिक्षकों की कमी है। इसके लिए सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार हो गई है। यह सूची लॉक होने के बाद 20 अगस्त को बीआरसी सहित अन्य जगहों पर चस्पा की जाएगी और शिक्षकों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। 22 तक शिक्षक अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराएंगे। इसके साथ ही 22 अगस्त तक आपत्तियां ली जाएंगी। बाद में बीएसए समिति के माध्यम से 23 व 24 अगस्त को आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। शिक्षकों के समायोजन को लेकर पूरा कार्यक्रम तिथि वार जारी किया गया है।

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