मांग : शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षकों को मिले पुरानी पेंशन का लाभ
कन्नौज में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की। संघ ने बीएसए को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कई जिलों में विकल्प...
कन्नौज। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित होने वाले शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर बीएसए को ज्ञापन सौंपा। संघ ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में समायोजित शिक्षा मित्रों से विकल्प पत्र मांगे गए हैं। बीएसए को दिए गए ज्ञापन में कहा कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का शासनादेश के तहत वर्ष २००० से वर्ष २००५ तक विभिन्न भर्ती विज्ञापन के आधार पर हुई हैं। इसमें अधिकांश सहायक अध्यापक पद पर समायोजित हो चुके हैं। कहा कि न्यायालय भी इस संबंध में आदेश जारी कर चुका है। पेंशन नियमावली १९६१ के तहत कोई भी अस्थाई कर्मी यदि उसी विभाग में नियमित होता है या दूसरा पद ग्रहण करता है तो पुरानी पेंशन हेतु नियमित सेवा में अस्थाई सेवा जोड़ी जाएगी और उसे पुरानी पेंशन दी जाएगी। प्रदेश के हाथरस, बांदा, झांसी में शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना के लिए विकल्प पत्र मांगे गए है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए से मांग रखी कि जिले में २८ मार्च २००५ तक शिक्षा मित्र पद पर चयनित होने के बाद सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाने की कार्रवाई शुरू की जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष उदय नारायण सिंह यादव, उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष मो.समीद, कार्यकारी मंत्री विजय सिंह कटियार समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।