Court Convicts Accused of Rape in Kannauj 15 Years Imprisonment and Fine Imposed छात्रा को ले जाकर रेप करने के आरोपी को 15 साल की कैद, Kannauj Hindi News - Hindustan
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छात्रा को ले जाकर रेप करने के आरोपी को 15 साल की कैद

Kannauj News - कन्नौज में एक अदालत ने एक छात्रा के साथ रेप के आरोपी को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को 15 साल की कैद और 16 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। यह मामला तब शुरू हुआ जब पिता ने 2018 में अपनी...

Newswrap हिन्दुस्तान, कन्नौजFri, 28 March 2025 11:09 PM
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छात्रा को ले जाकर रेप करने के आरोपी को 15 साल की कैद

कन्नौज। छात्रा को बहला कर ले जा उसके साथ रेप करने के आरोपी को अदालत ने दोाषी करार दिया। गवाह व साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। इसे साथ ही उसपर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। छिबरामऊ कोतवाली के एक गांव निवासी पिता ने थाना कमालगंज जिला फर्रूखाबाद के गांव खुदागंज निवासी रवि उर्फ विनीत के खिलाफ 17 मार्च 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री 13 मार्च 2018 को छिबरामऊ के एक महाविद्यालय में प्रवेश पत्र लेने गई थी। इस दौरान रवि उर्फ विनीत उसे बहलाकर अपने साथ लेकर चलास गया। मामले में रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने छात्रा को बरामद कर लिया। कोर्ट में छात्रा ने बयान में रेप की बात कही इसपर रेप धारा की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर रवि उर्फ विनीत को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 15 साल कैद के साथ ही 16 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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