सुप्रीम आदेश, बैलेट से नहीं होगा मतदान
Jhansi News - झांसी,संवाददाताबैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। निर्वाचन आयोग से जारी की गई सूचना में जानकारी दी
झांसी,संवाददाता बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। निर्वाचन आयोग से जारी की गई सूचना में जानकारी दी गई।
उप जिला निर्वाचन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 26 नवम्बर 2024 को जनहित याचिका-718/2024 डॉ के ए पॉल बनाम भारत सरकार व अन्य में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुये बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराये जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। डॉ केए पॉल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में योजित की गई जनहित याचिका में भारतीय निर्वाचनों को बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराये जाने सम्बन्धी मांग की गई थी।
याचिका न्यायमूर्ती विक्रमनाथ और न्यायमूर्ती पीवी वराले की पीठ ने इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी। कहा कि जब राजनैतिक नेता हारते है, तो दावा करते हैं कि ईवीएम से छेड़-छाड़ की गई है, जब वें जीतते हैं, तो वे कुछ नहीं कहते। यह अदालत ऐसे काल्पनिक दावों पर विचार नहीं कर सकती। पीठ द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि जनहित याचिका में पर्याप्त आधार नहीं है और इस याचिका को खारिज कर दिया है।
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