कैसे हुआ मृत गवाहों की मौजूदगी में निरीक्षण? फतेहपुर DM से HC ने पूछा, एफिडेविट दाखिल करने के दिए निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट में फतेहपुर के एक लेखपाल ने मृत लोगों की गवाही में मौके के निरीक्षण की रिपोर्ट पेश की है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी फतेहपुर को लेखपाल से जानकारी लेकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में फतेहपुर के एक लेखपाल ने मृत लोगों की गवाही में मौके के निरीक्षण की रिपोर्ट पेश की है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी फतेहपुर को लेखपाल से जानकारी लेकर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने डीएम से पूछा कि लेखपाल ने बहुत पहले मरे लोगों की गवाही में रिपोर्ट कैसे तैयार की।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने जगदीश शरण सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इससे पहले डीएम ने हलफनामा दाखिल कर याची पर ही तालाब का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया था, जिसे याची के अधिवक्ता जेएस बुंदेला ने सिरे से खारिज कर बताया कि लेखपाल की 26 अक्तूबर 2024 की रिपोर्ट में जिन दो गवाहों का जिक्र किया गया है उनमें से मिथुन सिंह उस गांव का है ही नहीं। दूसरे गवाह छेदीलाल की 20 अप्रैल 2011 को मृत्यु हो चुकी है। फतेहपुर की खागा तहसील के लेखपाल तालाब भूमि के अतिक्रमण पर मौके की रिपोर्ट के लिए 26 अप्रैल 2024 को मंझनपुर गांव गए थे।
उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि याची ने ही अतिक्रमण किया है। डीएम ने लेखपाल की रिपोर्ट पर भरोसा कर कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया, जिसे याची ने सिरे से खारिज कर दिया और लेखपाल की करतूत का खुलासा किया। कोर्ट ने जिलाधिकारी से सात मई को निरीक्षण करने वाले लेखपाल से जानकारी लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने आदेश की कॉपी सीजेएम के माध्यम से जिलाधिकारी फतेहपुर को अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश दिया है।