प्राइम टाइम में अधिक पार्किंग शुल्क, सभी शहरों में निजी बस अड्डे, योगी कैबिनेट इन प्रस्तावों कल लगाएगी मुहर
यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट की मंगलवार को बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्राइम टाइम में अधिक पार्किंग शुल्क, सभी शहरों में निजी बस अड्डे समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगने जा रही है।

यूपी सरकार शहरों में अवैध पार्किंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसके साथ ही प्राइम टाइम जैसे सुबह 7 से 12 और शाम 5 से 8 बजे तक पार्किंग में अधिक शुल्क वसूलने की तैयारी है। प्रमुख स्थलों पर भी अधिक पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। इसके साथ ही निजी बस अड्डों का निर्माण सभी 75 जिलों में कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को 11 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगने जा रही है। बताया जारहा है कि कुल सात प्रस्तावों को विचार के लिए रखा जाएगा। सचिवालय सेवा के आठ विशेष सचिव के पद भी बढ़ाने पर विचार हो सकता है।
नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण एवं प्रचालन) नियमावली-2025 को तैयार करते हुए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया था। इसके आधार पर स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरा, डिजिटल संकेतक, बूम बैरियर, पार्किंग स्थल पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था, एएनपीआर कैमरा, सिस्टम, हैंडहेल्ड पीओएस डिवाइस, फास्टैग से भुगतान आदि की व्यवस्था होगी।
कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना व विनियमन) नीति-2025, प्रतिस्पर्धात्मक बिल्डिंग के आधार पर 1600 मेगावाट तापीय पावर परियोजना से कुल 1500 मेगावाट बिजली क्रय किए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पीलीभीत से संबद्ध चिकित्सालय में 100 शैय्या क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लाक के निर्माण के लिए भूमि देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।
वेतन समित 2016 की संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार के बाद दी गई संस्तुतियों के आधार पर सचिवालय सेवा के विशेष सचिव के आठ पर बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। नैफेड के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों के लिए अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति कराने के लिए अतिरिक्त पैसे की मांग, समाज कल्याण पर्यवेक्षक सेवा नियमावली में संशोधन और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील द्वितीय नियमावली को जारी करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।