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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़High court gives jolt to girl father case against man who converted to Islam and married her was cancelled

लड़की के पिता को हाई कोर्ट से झटका, धर्म परिवर्तन कर शादी करने वाले युवक के खिलाफ रद्द किया मुकदमा

  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस मुकदमे को रद्द कर दिया गया है, जिसमें लड़की के पिता ने एक युवक पर उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया था। युवक और युवती बालिग थीं, दोनों ने मर्जी से शादी की थी।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, प्रयागराज, विधि संवाददाताThu, 12 Sep 2024 04:54 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर विवाह करने वाले युवक पर अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला व एके सिंह देशवाल की खंडपीठ ने यह आदेश सिदरा खान उर्फ शिवानी व पीयूष की ओर दाखिल याचिका पर दिया।

मेरठ के थाना मवाना में सहिम खान ने पीयूष कुमार पर बेटी के अपहरण सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि युवक ने उनकी बेटी का अपहरण किया और बहला-फुसला कर धर्मांतरण कराकर शादी की। प्रेमी जोड़ों ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की।

याची के वकील सुनील चौधरी ने कहा कि दोनों बालिग हैं और दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सिदरा ने अपना धर्म परिवर्तन कर नाम बदलकर शिवानी रख लिया है और हिंदू धर्म को अपना लिया है। दोनों ने शिवमंदिर हरिद्वार में शादी कर ली है। न्यायालय ने पीयूष पर दर्ज मुकदमे को निरस्त कर दिया। साथ ही लड़की के पिता को छूट दी है कि अगर कोई गलत तथ्य न्यायालय में दाखिल किया गया है तो 6 सप्ताह में आदेश वापसी की अर्जी दाखिल कर सकते है।

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