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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष सश्रम कारावास

Hapur News - न्यायाधीश ने 15 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित दंडित अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने सुनाई सजा हापुड़ संवाददाता। कोतवाली क्षेत

Newswrap हिन्दुस्तान, हापुड़Mon, 6 Jan 2025 11:53 PM
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कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला से वर्ष 2022 को किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट उमाकांत जिंदल ने अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने कोतवाली हापुड़ नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री 18 मई 2022 की रात्रि करीब 1 बजे घर से चली गई है। काफी तलाश करने पर भी नहीं मिली है। पीड़ित ने बताया कि मौहल्ले के आशु एवं उसका दोस्त पंकज एवं आकाश उसकी पुत्री पर बुरी नजर रखते थे। आशु उसकी नाबालिग पुत्री से फोन पर बाते करता था, पहले भी कई बार इनकी शिकायत पीड़ित ने इनके घरवालो से की थी। आशु की बहन जो करीब दो साल से अपने पिता के पास रहती है एवं आशु का भाई नितिन भी पीड़ित की पुत्री से आशु को मिलवाने में मदद करते थे। पीड़ित की पुत्री को आशु पंकज, आकाश बहला फुसलाकर ले गए हैं तथा पूजा एवं नितिन ने इनका पूर्ण सहयोग किया है। पीड़ित ने मुकदमें में बताया कि उसे डर है कि आरोपी उसकी पुत्री के साथ कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट उमाकांत जिंदल ने भा.दं.सं की धारा 363 में अभियुक्त आशु को 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा। अभियुक्त आशू को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 (2) के अन्तर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा ।सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने यह भी आदेश दिया है कि समस्त अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ित को बतौर प्रतिकर देय होगी। पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पीड़िता को पुनर्वास हेतु अंकन पचास हजार रुपये की की प्रतिकर धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा पीड़िता को देय होगी।

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