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वक्फ की संपत्ति को पालिका ने थमाया नोटिस

ह से पालिका ने दिया नोटिस - पालिका ने 15 दिवस के अंदर संपति को गिराकर पालिका को सूचित करने के दिए निर्देश - मेरठ जैसे भयावह हादसे की पुनरावृति न होने

Newswrap हिन्दुस्तान, हापुड़Thu, 19 Sep 2024 05:33 PM
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नगर पालिका परिषद हापुड़ ने पूराने व जर्जर हालात में खड़े भवनों को चिन्हित किया है। इस सभी भवनों को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर गिराने के निर्देश दिए है, ताकि बरसात के दिनों में भवन गिरने से किसी के जान माल को हानि न हो। इसमें प्राइवेट भवनों के साथ वक्फ की मस्जिद को भी नोटिस जारी किया गया है, जो काफी पूरानी और जर्जर हालात में है।

हाल ही में मेरठ स्थित एक काफी पूराना और जर्जर भवन गिर गया था। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। हापुड़ में मेरठ की घटना की पुर्नवृत्ति न हो, इसके लिए नगर पालिका के अवर अभियंता निर्माण ने कई भवनों का औचक निरीक्षण किया। इसमें वक्फ की मस्जिद समेत 15 भवन जर्जर हालात में पाए गए है। यह सभी संपत्तियां कभी भी गिरने की स्थिति में है।

ऐसे में पालिका का मानना है कि इनके गिरने से इनमें रहने वाले लोगों और आसपास के लोगों को जान-माल की हानि हो सकती है। इसलिए इन भवन स्वामियों को पालिका ने नोटिस जारी किया है। इन भवन स्वामियों को पालिका ने 15 दिन के अंदर गिरवाकर पालिका को सूचित करने के निर्देश दिए है। अगर इसके बाद भी भवन स्वामी ध्यान नहीं देते है तो पालिका आगामी कार्यवाही करेंगी।

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इन्हें पालिका ने थमाए नोटिस:

वक्फ मस्जिद बाजार वाली मुत्तावली, वक्फ मस्जिद बाजार वाली गली, मुमताज पत्नि अब्दुल रहीम निवासी कानून गोयान, सतीश चंद रेलवे रोड, भूपचंद प्रहलाद, अजय गर्ग, सुरेश चंद निवासी खिड़की बाजार, अख्तर, जफर निवासी पीरबाउद्दीन, हाजी रसीद निवासी मीट मार्केट, आलमगीर निवासी धोबी वाली गली, मोहम्मद आदिर निवासी भड्डापट्टी, मोहम्मद आदिर निवासी देहली गेट, इनामुहक कुरैशी निवासी मदरसा सादात, हाफिज मतलूफ निवासी सराय कानून गोयान, कमर इस्लाम निवासी पत्थर वाली कुंआ, मौहम्मद ताशकीन निवासी नई आबादी शामिल है।

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बोले एसडीएम:

नगर पालिका ने शहर में जर्जर भवनों को चिन्हित किया है। इसमें वक्फ, प्राइवेट व कर्मिशियल भवन है। इन सभी भवनों को नोटिस जारी कर गिराने के निर्देश दिए है, ताकि बरसात के दिनों में जर्जर भवन गिरने से किसी के जान-माल को हानि न हो।

मनोज कुमार, एसडीएम एवं कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी

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