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रेलवे पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, रिटायर कर्मचारियों के हित में बोर्ड का ये नया आदेश

  • रेलवे पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने रिटायर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी किया है। अब नए आदेश से पेंशनर को आउटडोर या एक हजार रुपये महीना भत्ता में कोई भी विकल्प बदलने की सुविधा हो गई है

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 10 March 2025 10:02 AM
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रेलवे पेंशनरों के लिए अच्छी खबर, रिटायर कर्मचारियों के हित में बोर्ड का ये नया आदेश

रेलवे पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने मेडिकल भत्ता विकल्प बदलने की सुविधा दे दी है। अब नए आदेश से पेंशनर को आउटडोर या एक हजार रुपये महीना भत्ता में कोई भी विकल्प बदलने की सुविधा हो गई है। रेलवे संगठन की ओर से इसकी मांग की गई थी जिस पर रेलवे बोर्ड ने मोहर लगा दी है।

रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि रिटायर होने के बाद पेंशनर को दो विकल्प मिलते थे। उन्हें ओपीडी की सुविधा न लेने पर एक हजार रुपये भत्ता मिलता था। अगर कोई भत्ता लेने लगता था तो फिर ओपीडी की सुविधा के लिए परेशानी होती थी। इस समस्या का अब रेलवे बोर्ड ने समाधान कर दिया है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर में रेलवे पेंशनर और उनके परिवार के सदस्यों के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (एफएमए) और ओपीडी सुविधा के बीच विकल्प बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

यह आदेश उन पेंशनर पर लागू होगा जो रेलवे अस्पताल या स्वास्थ्य इकाई से 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहते हैं और रेल स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस) के लिए पात्र हैं। आदेश के मुताबिक पेंशनर एक बार जीवन में एफएमए से ओपीडी या ओपीडी से एफएमए में विकल्प बदल सकते हैं। एफएमए से ओपीडी में बदलने के लिए, पेंशनर्स को अपने बैंक या डिस्बर्सिंग अथॉरिटी को फॉर्म-2 भरकर देना होगा। आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। फार्म भरकर डीआरएम कार्यालय में जमा करेंगे। वहां से संबंधित बैंक में अपडेट के लिए विभाग से सूचना जाएगी। बैंक में अपडेट होते ही पेंशनर्स का विकल्प बदल जाएगा।

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