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बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के लिए अच्छी खबर, मकान बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता देगी यूपी सरकार

  • यूपी सरकार शहरों में बिना मकान के इधर-उधर रहने वाले बुजुर्गों, विधवाओं व परित्याक्ता महिलाओं को मकान बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-दो में क्रमश: 30 हजार और 20 हजार रुपये अतिरिक्त सहायता के रूप में दी जाएगी।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाताTue, 7 Jan 2025 08:53 PM
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यूपी में रहने वाले बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार शहरों में बिना मकान के इधर-उधर रहने वाले बुजुर्गों, विधवाओं व परित्याक्ता महिलाओं को मकान बनाने के लिए अतिरिक्त सहायता देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-दो में क्रमश: 30 हजार और 20 हजार रुपये अतिरिक्त सहायता के रूप में दी जाएगी। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।

केंद्र सरकार द्वारा लांच की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-दो को राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में जल्द ही शुरू करने जा रही है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने वाले पात्रों को 2.50 लाख अनुदान तो दिया जाएगा, साथ में जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास अपना मकान नहीं है, उन्हें 30 हजार रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। इसी तरह एकल महिला विधवा व परित्यक्ता को 20 हजार रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि ढाई लाख के अलावा अतिरिक्त सहायता मिलने से इन जरूरतमंदों को मकान बनवाने में काफी सहायता हो जाएगी। इसके लिए इनके पास अपनी जमीन होनी चाहिए।

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सर्वे के दौरान उन्हें इस भूमि के कागजात दिखाने होंगे साथ में यह भी बताना होगा कि उनके पास शहर में कोई अपना मकान नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे लाभार्थी जिनके माता-पिता को केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना में पूर्व में लाभ यानी पक्का मकान प्राप्त नहीं हुआ है। उनको पहली प्राथमिकता पर योजना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद ऐसे लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, जिनके माता-पिता को पूर्व में किसी आवासीय योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है।

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ऐसे लाभार्थी परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 31 दिसंबर 2023 के बाद केंद्रीय स्वीकृत और निगरानी समिति द्वारा किसी कारणवश राज्य की अनुमति पर योजना का लाभ दे दिया गया है, वे प्रधानमंत्री आवास योजना दो के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। सभी पात्र लाभार्थी परिवारों के पास आधार होना अनिवार्य होगा।

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