Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़गौरीगंजFree Ration Distribution in Amethi from November 7 to 25 Under Food Security Act

सात से 25 नवम्बर तक होगा राशन का वितरण

अमेठी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नवंबर 7 से 25 तक निशुल्क राशन वितरण किया जाएगा। अन्त्योदय योजना के तहत 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल मिलेगा, जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति...

Newswrap हिन्दुस्तान, गौरीगंजTue, 5 Nov 2024 05:50 PM
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अमेठी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को हर माह निशुल्क मिलने वाले राशन का वितरण सात से 25 नवम्बर के बीच किया जाएगा। इस बार कार्डधारकों को बदली हुई मात्रा में गेहूं और चावल मिलेगा। अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों को जहां 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट ढाई-ढाई किलो गेहूं और चावल का वितरण किया जाएगा। आयुक्त खाद्य एवं रसद के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी ने वितरण के निर्देश जारी किए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी शशिकांत ने बताया कि कोटे की दुकानों पर उपलब्ध राशन का नामित अधिकारियों द्वारा सत्यापन करने के बाद सात नवम्बर से 25 नवम्बर तक पर्यवेक्षक की मौजूदगी में राशन का वितरण आधार प्रमाणीकरण से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार शासन द्वारा वितरित किए जाने वाले राशन में गेहूं और चावल की मात्रा में बदलाव किया गया है। अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों को इस बार 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल (कुल 35 किलो) वितरित किया जाएगा। जबकि अब तक अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल मिलता था। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2.5 किलो गेहूं व 2.5 किलो चावल वितरित किया जाएगा। जबकि अब तक प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल का वितरण होता था। उन्होंने बताया कि निशुल्क राशन वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। डीएसओ ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व सभी पूर्ति निरीक्षकों को राशन वितरण की निगरानी करते हुए नियमानुसार वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

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