सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप हो गाइड लाइन का अनुपालन
Firozabad News - फिरोजाबाद के कांच उद्योग के लिए सेक्टोरियल गाइड लाइन पर कमिश्नर ने जिलाधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गाइड लाइन नागपुर की नीरी संस्था द्वारा तैयार...
फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के कांच उद्योग के लिए तैयार की गई सेक्टोरियल गाइड लाइन पर कमिश्नर ने जिलाधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। टीटी जॉन अथॉरिटी अध्यक्ष एवं कमिश्नर आगरा रितु माहेश्वरी ने नागपुर की पर्यावरण रिसर्च संस्था नीरी द्वारा शहर के कांच उद्योग के लिए तैयार की गई सेक्टोरियल गाइड लाइन की प्रति जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी है। उन्होंने डीएम को सेक्टोरियल गाइड लाइन के साथ भेजे पत्र में अवगत कराया है कि एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 दिसंबर 2021 को पारित किए गए आदेश के अनुक्रम में नीरी द्वारा ग्लास इंडस्ट्री के लिए सेक्टोरियल गाइडलाइन तैयार कर दी गई है। जो कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 30 दिसंबर 2024 को अथॉरिटी को उपलब्ध कराई गई है।
कमिश्नर रितु माहेश्वरी ने जिला अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए सेक्टोरियल गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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