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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़फिरोजाबादAllahabad High Court Rejects Petition to Remove Atal Bihari Vajpayee Statue

अटल की प्रतिमा हटाने की याचिका कोर्ट में खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अटल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की मूर्ति हटाने की याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका एक वर्ष पहले दायर की गई थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह मामला आम...

Newswrap हिन्दुस्तान, फिरोजाबादWed, 4 Sep 2024 07:44 PM
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फिरोजाबाद। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अटल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की प्रतिमा को हटाने से संबंधित दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। मूर्ति हटाने से संबंधित याचिका को लगभग एक वर्ष पूर्व दायर किया था। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में चार सदस्यीय न्यायाधीशों की समिति ने यह निर्णय सुनाया। शहर के निवासी शिवसेना के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा द्वारा टीबी ग्राउंड स्थित अटल पार्क में स्थापित की गई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की प्रतिमा को लेकर 13 जुलाई वर्ष 2023 में एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने इसे पूरी तरह गलत बताया था। बिना कोई अनुमति लिए इसको लगाने की बात कही थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार चौबे तथा विवेक कुमार शर्मा द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किया था। जबकि सरकार की ओर से राकेश कुमार गुप्ता अधिवक्ता ने इसका जवाब दिया।

इस मामले को मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली की अध्यक्षता में गठित न्यायाधीशों की पीठ ने तीन सितंबर को अपना निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि इससे आम जनता से कोई संबंध नहीं है इसलिए याचिका खारिज करने योग्य है।

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