Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़electricity department imposed a fine of 54 lakhs on former samajwadi party district president theft case registered

सपा के पूर्व जिलाध्‍यक्ष पर बिजली विभाग ने लगाया 54 लाख का जुर्माना, चोरी का मुकदमा भी दर्ज

  • समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्‍यक्ष फिरोज खान के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराते हुए बिजली विभाग ने 54 लाख रुपए का जुर्माना लगाा है। 20 अक्‍टूबर को उनके निजी दफ्तर में बिजली चोरी पकड़ी गई थी।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 26 Oct 2024 07:47 AM
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SP leader booked for electricity theft: यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्‍यक्ष फिरोज खान के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराते हुए बिजली विभाग ने 54 लाख रुपए का जुर्माना लगाा है। 20 अक्‍टूबर को सपा नेता के निजी दफ्तर में बिजली चोरी पकड़ी गई थी। इस मामले में सपा नेता के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। वहीं सपा नेता फिरोज खान ने इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए संभल में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि हयातनगर के पक्‍का बाग में 20 अक्‍टूबर को जांच की गई थी। इस दौरान फिरोज खान (समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्‍यक्ष) के निजी दफ्तर में बिजली चोरी पकड़ी गई थी। फिरोज खान के खिलाफ 'एंटी पावर थेप्‍ट' थाने में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत केस दर्ज कराया गया है। उन्‍होंने बताया कि बिजली चोरी के मामले में फिरोज खान के खिलाफ दर्ज मामले के आधार पर 54 लाख रुपए का जुर्माना बना है। जांच में पता चला कि फिरोज खान के यहां 2012 से ही कोई मीटर नहीं लगा था। बिजली का कनेक्‍शन ही नहीं था। जांच के अनुमोदन के बाद फिरोज खान पर 54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

विभाग की ओर से फिरोज खान को नोटिस भेजकर 15 दिन का समय दया गया है। इस दौरान वह अपना पक्ष रख सकते हैं। बता दें कि इसके पहले फिरोज खान ने पीटीआई-भाषा से कहा था कि उनके यहां जेनरेटर लगा हुआ है। उसी से बिजली का इंतजाम है। उन्‍होंने आरोप लगाया था कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया है।

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