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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़देवरियाAllahabad High Court Orders Salary Payment for 11 Acting Principals in Deoria Schools

अध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन देने का निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवरिया जिले के 11 परिषदीय विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों के एरियर और सैलरी का भुगतान दो महीने में करने का आदेश दिया है। इन सहायक अध्यापकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर...

Newswrap हिन्दुस्तान, देवरियाThu, 12 Sep 2024 08:53 AM
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देवरिया, निज संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिले के परिषदीय विद्यालयों के 11 प्रभारी प्रधानाध्यापकों का एरियर सहित सैलरी पर दो महीने के अंदर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। जनपद के एक प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज सुभाष चन्द्र गुप्ता, मानीचन्द्र गुप्ता, उमाशंकर, जय प्रकाश कुशवाहा, सीमा सिंह समेत 11 सहायक अध्यापकों से प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य लिया जा रहा था। इन सहायक अध्यापकों के अधिवक्ता विवेक तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रधाध्यापक का वेतन देने की मांग की। इसमें सहायक अध्यापकों का बकाया एरियर व वेतन भुगतान कराने की मांग की। कोर्ट ने बीएसए को दो माह में एरियर व सैलरी के मामले में कार्यवाही करने को बीएसए को निर्देश दिया है।

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