अध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन देने का निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवरिया जिले के 11 परिषदीय विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों के एरियर और सैलरी का भुगतान दो महीने में करने का आदेश दिया है। इन सहायक अध्यापकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर...
देवरिया, निज संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिले के परिषदीय विद्यालयों के 11 प्रभारी प्रधानाध्यापकों का एरियर सहित सैलरी पर दो महीने के अंदर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। जनपद के एक प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज सुभाष चन्द्र गुप्ता, मानीचन्द्र गुप्ता, उमाशंकर, जय प्रकाश कुशवाहा, सीमा सिंह समेत 11 सहायक अध्यापकों से प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य लिया जा रहा था। इन सहायक अध्यापकों के अधिवक्ता विवेक तिवारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रधाध्यापक का वेतन देने की मांग की। इसमें सहायक अध्यापकों का बकाया एरियर व वेतन भुगतान कराने की मांग की। कोर्ट ने बीएसए को दो माह में एरियर व सैलरी के मामले में कार्यवाही करने को बीएसए को निर्देश दिया है।
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