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सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत पर फैसला टला, गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज, तीन करीबी हिरासत में

रेप के आरोपी सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने दबिश शुरू कर दी है। सांसद के प्रतिनिधि समेत तीन को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है। उधर, अग्रिम जमानत अर्जी पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार तक सुनवाई टाल दी।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तानWed, 22 Jan 2025 09:33 PM
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सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत पर फैसला टला, गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज, तीन करीबी हिरासत में

रेप के आरोपी सांसद राकेश राठौर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने दबिश शुरू कर दी है। सांसद के प्रतिनिधि समेत तीन को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है। हालांकि पुलिस की ओर से इसका आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। सांसद कार्यालय की ओर से प्रेस नोट जारी करके यह जानकारी लोगों को दी गई है।

जानकारी के मुताबिक सांसद प्रतिनिधि वसी उल्ला खां और सांसद के भाई की रेडीमेड की दुकान के कर्मचारी धर्मेन्द्र कुमार और एक अन्य को मंगलवार की देर रात और बुधवार की दोपहर पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है। धर्मेन्द्र को उसकी दुकान से उठाया गया है। पुलिस का कहना है कि जरूरी पूछताछ होगी। इसके लिए करीबी से ही जानकारी ली जाएगी। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस ने नहीं की है। उधर सांसद की गिरफ्तारी के लिए उनके करीबियों के ठिकानों पर पुलिस पहुंच रही है। इस बीच पुलिस ने सांसद को गुरुवार को दोपहर तीन बजे तक थाने में अपना पक्ष रखने को बुलाया है।

सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत पर फैसला टला,आज आएगा

कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत अर्जी पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार तक सुनवाई टाल दी। पीड़िता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने दो दिन का समय मांगा। बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया, इस पर न्यायाधीश दिनेश कुमार नागर ने गुरुवार दोपहर 12 बजे तक सभी औपचारिकताओं को पूरी करने को कहा और 23 जनवरी तारीख तय कर दी।

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जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत से यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया था। बुधवार को इसकी सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की ओर से दलील शुरू हुई। पीड़िता की ओर से सरकारी वकील प्रशांत शुक्ला, सुनीत शुक्ला कोर्ट में पेश हुए । वहीं पीड़िता ने अपनी ओर से प्राइवेट अधिवक्ता विजय अवस्थी को भी रखा था। विजय अवस्थी ने अदालत से आग्रह किया कि वह इस मामले में नए पेश हुए हैं, इसलिए फाइलों को पढ़ने के लिए दो दिनों का मौका चाहिए।

इस पर बचाव पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अरविंद मसलदान, दिनेश त्रिपाठी, दीपक पाण्डेय ने पुरजोर विरोध किया। तर्क दिया कि दो दिनों का समय मिल चुका है। इसे लेकर दोनों पक्षों में बहस भी हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने दोपहर दो बजे दोबारा कार्रवाई शुरू की। न्यायाधीश ने गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक पीड़िता के वकीलों को तैयारी के साथ आने को कहा।

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