Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Next date of hearing of MLA Abhay Singh case is on 12th February

विधायक अभय सिंह मामले में नहीं हो सकी सुनवाई, 12 फरवरी को अगली डेट, दो जजों ने दी अलग-अलग राय

  • हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में विधायक अभय सिंह को दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध दाखिल अपील पर अगली सुनवायी 12 फरवरी को होगी। बुधवार को समय की कमी के कारण सुनवायी पूरी नहीं हो सकी, जिस पर न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने अगली तारीख निर्धारित किया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 22 Jan 2025 09:22 PM
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विधायक अभय सिंह मामले में नहीं हो सकी सुनवाई, 12 फरवरी को अगली डेट, दो जजों ने दी अलग-अलग राय

यूपी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जानलेवा हमले के एक मामले में विधायक अभय सिंह को दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध दाखिल अपील पर अगली सुनवायी 12 फरवरी को होगी। बुधवार को समय की कमी के कारण सुनवायी पूरी नहीं हो सकी, जिस पर न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने 12 फरवरी को सवा दो बजे सुनवायी का समय निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त अपील पर 20 दिसम्बर 2024 को ही दो जजों की खंडपीठ ने अपना फैसला सुना दिया था लेकिन दोनों जजों के फैसलों में फर्क था।

खंडपीठ के एक न्यायमूर्ति ने जहां अभय सिंह को दोषी करार देते हुए, तीन साल कारावास की सजा सुनायी, वहीं दूसरे न्यायमूर्ति ने सत्र अदालत द्वारा अभय सिंह को दोषमुक्त किए जाने के फैसले को बरकरार रखा। फैसलों में फर्क के कारण मामले को तीसरे न्यायाधीश के समक्ष भेजा गया है।

मामला अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाने का है। अयोध्या में मुकदमा दर्ज कराते हुए, वर्ष 2010 में विकास सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके ऊपर अभय सिंह व उसके साथियों ने जानलेवा हमला किया। बाद में मामले की सुनवायी अम्बेडकर नगर कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई थी। 10 मई 2023 को अम्बेडकर नगर की कोर्ट ने अभय सिंह व अन्य आरोपियों को बरी कर दिया जिसके खिलाफ वादी विकास सिंह ने अपील दाखिल की थी।

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कुलदीप सेंगर को मिली जमानत

उधर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है। साथ ही हाई कोर्ट ने उसे 27 जनवरी तक आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया है।

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