Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Cabinet decision private universities to be built Mathura and Meerut up to 50 percentage discount on stamp duty

कैबिनेट फैसला: यूपी के इन दो शहरों में बनेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टाम्प शुल्क में मिलेगी 50 फीसदी तक छूट

  • उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024 को मंजूरी दी गई है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाताTue, 1 Oct 2024 10:16 PM
share Share

यूपी सरकार ने उच्च शिक्षा में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मेरठ और मथुरा में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। भूमि में निवेश की सीमा 50 करोड़ तक होने पर स्टाम्प शुल्क में 50 फीसदी, 50 करोड़ 150 करोड़ तक निवेश पर 30 फीसदी और 150 करोड़ से अधिक निवेश पर 20 फीसदी छूट दी जाएगी। यदि निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के किसी ऐसे आकांक्षी जिले में स्थापित किया जाता है, जो असेवित है तो भूमि में निवेश की श्रेणी व सीमा का संज्ञान लिए बिना उन्हें स्टाम्प शुल्क में 100 फीसदी छूट दी जाएगी।

यह अहम फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024 को मंजूरी दी गई है। निजी निवेश राज्य में उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में सरकार के प्रयासों का पूरक बन सकते हैं। यह छात्रों के लिए उपलब्ध संसाधनों, पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या बढ़ा सकता है, जिससे अधिक से अधिक छात्र प्रदेश में ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

इस नीति से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि होगी और राज्य से प्रतिभा पलायन में कमी होगी। साथ ही यह प्रदेश के आर्थिक विकास को वन ट्रिलियन डालर की ओर बढ़ाने में मददगार होगी। मंत्री ने बताया कि इस नीति के तहत प्रथम पांच विदेशी विश्वविद्यालयों और निर्फ रैंकिंग में शीर्ष 50 में रैंक प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों के लिए विशेष लाभ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत उन्हें भूमि में निवेश की श्रेणी और सीमा का संज्ञान लिए बिना स्टाम्प शुल्क में 100 फीसदी तक छूट दी जा सकती है।

नीति के तहत छूट का यह प्रावधान पांच वर्षों के लिए प्रभावी होगा। भूमि की रजिस्ट्री होने की तिथि से पांच वर्ष के अंदर संबंधित संस्थान को संचालन प्राधिकार पत्र हासिल करना होगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 के तहत मथुरा में केडी विश्वविद्यालय को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दी। यह विश्वविद्यालय जिले की छाता तहसील के अकबरपुर गांव में 50.54 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित है। इसी तरह मेरठ में विद्या विश्वविद्यालय को संचालन प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की मंजूरी दी गई। यह विश्वविद्यालय मेरठ जिले की सदर तहसील के पांचली खुर्द गांव में 42.75 एकड़ भूमि पर स्थापित है।

अगला लेखऐप पर पढ़ें