Support for Widows National Family Benefit Scheme Provides Financial Aid 666 महिलाओं को मिला पारिवारिक लाभ, 2360 को अभी भी इंतजार, Bulandsehar Hindi News - Hindustan
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666 महिलाओं को मिला पारिवारिक लाभ, 2360 को अभी भी इंतजार

Bulandsehar News - प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है, जिससे पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को 30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 6413 महिलाओं ने आवेदन किया,...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरMon, 19 May 2025 03:01 AM
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666 महिलाओं को मिला पारिवारिक लाभ, 2360 को अभी भी इंतजार

जिंदगी के सफर में जीवनसाथी का साथ छूट जाने पर निराश्रित महिलाओं को आजीविका चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संचालित कर रखी है। इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं को 30 हजार रुपये का लाभ दिया जाता है जिनके पति की मृत्यु हो जाती है। योजना का लाभ पाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 6413 महिलाओं ने आवेदन किया था। सत्यापन में 576 आवेदन अपात्र होने पर निरस्त कर दिए गए हैं। 2850 महिलाओं को 8.54 लाख 80 हजार रुपए का लाभ शासन द्वारा दो माह पहले दिया चुका है। 666 महिलाओं को अब 1 करोड 99 लाख 80 हजार रूपए लाभ दिया गया है।

2360 महिलाएं अभी भी लाभ लेने का इंतजार कर रही हैं। विभाग का दावा है कि इसी माह के अंत में शेष महिलाओं को भी योजना का लाभ दे दिया जाएगा। जीवनसाथी का साथ छूट जाने पर ज्यादातर महिलाओं को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। कई महिलाओं के सामने अक्सर आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाता है। कभी-कभी तो दो टूक की रोटी तक के लाले पड़ जाते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ व निराश्रित महिला पेंशन योजना इनके लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी है। इनको मिलता है योजना का लाभ- परिवार में जिसकी कमाई से घर चलता हो, उस व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे घर की महिला पर अक्सर परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है। समाज कल्याण विभाग में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संचालित है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार को 30 हजार रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाता है, ताकि पीड़ित परिवार अपना घर चला सके। आवेदन के 75 दिन में देनी होती है सहायता राशि- मुखिया की मौत के बाद परिवार के सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर विभाग को जांच करनी पड़ती हैं। इसके बाद जांच में आवेदन सही मिलने पर परिवार को पात्र मानते हुए 75 दिन में सहायता राशि खाते में भेजने का नियम हैं। लेकिन जिले में एक साल बीत जाने के बाद योजना का लाभ मिल सका है। 2360 महिलाएं अभी भी लाभ पाने के इंतजार में हैं। कोट----- शासन स्तर से आवेदकों की संख्या के सापेक्ष अभी तक बजट नहीं मिला है। फिलहाल बजट के अनुसार 666 महिलाओं को योजना का लाभ दिया गया है। शासन से पत्राचार कर शेष 2360 महिलाओं को भी इसी माह के अंत में लाभ देने की तैयारी है। --रंजना सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी ----------- --मनीष माथुर

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