पिछड़ा वर्ग शादी अनुदान के लिए आवेदन शुरू
Bulandsehar News - -शासन ने अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग) को छोड़कर शुरू की योजनापिछड़ा वर्ग शादी अनुदान के लिए आवेदन शुरूपिछड़ा वर्ग शादी अनुदान के लिए आवेद

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरफ से अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना संचालित है। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना में एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रभारी पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रंजना सिंह ने बताया कि योजना में आवेदन के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी की तिथि को पुत्री की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना आवश्यक है। शादी अनुदान के लिए विभागीय वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर शादी की तिथि से 90 दिन पहले तथा 90 दिन बाद तक उसी वित्तीय वर्ष में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन का प्रिंट आउट, आय व जाति प्रमाणपत्र, आधार, बैंक खाते का विवरण, आयु प्रमाणपत्र व शादी कार्ड आदि संलग्न कर संबंधित विकास खंड/तहसील में जमा कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों का सत्यापन बीडीओ एवं शहरी क्षेत्र के आवेदनों का सत्यापन एसडीएम के स्तर से किया जाएगा।
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