Hindi NewsUttar-pradesh NewsBulandsehar News10-Year Prison Sentence for Rapist Under POCSO Act in Chhatari Case

किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल की कैद

Bulandsehar News - न्यायालय ने 2017 में छतारी थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दीपक शर्मा को 10 साल की कैद और 35 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया। अभियोजक ने कहा कि किशोरी 11 मई...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरWed, 19 Feb 2025 01:29 AM
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किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल की कैद

न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने वर्ष 2017 में छतारी थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को अभियोजक सुनील शर्मा, वरुण कौशिक और आशुतोष ने बताया कि वर्ष 2017 में छतारी थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी लापता हो गई थी। 11 मई 2017 को थाना छतारी पर किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में छतारी क्षेत्र के गांव कमौना निवासी दीपक शर्मा पुत्र ऋषिपाल शर्मा को नामजद किया गया। पुलिस ने 5 जुलाई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। मुकदमे में आरोपी के विरुद्ध आठ गवाह परिक्षित हुए। न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट के न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी दीपक शर्मा को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त दीपक को 10 साल की कैद और 35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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