बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी को 40 साल की सजा
बिजनौर में पॉक्सो अदालत ने दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मनोज कुमार को 40 साल की कठोर सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 27 मई 2023 को एक शादी...
बिजनौर। पॉक्सो अदालत के विशेष सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शेरकोट के मनोज कुमार को दोषी पाकर 40 साल के कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर एक लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने दोषसिद्ध मनोज कुमार का सजायाबी वारंट बनाकर सजा भुगतने के लिए उसे जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कि 28 मई 2023 को शेरकोट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमे बताया था कि 27 मई 2023 को उसकी चचेरी बहन की शादी थी और घर पर बातार आई हुई थी। शादी के पंडाल में वादी की छह वर्षीय पुत्र और उसके साले की पांच वर्षीय पुत्री अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थी। जब आधी रात को चढ़त हो रही थी, तो परिजन अपने-अपने कामों में व्यस्त हो गए। इसी दौरान दोनों बच्चियां पंडाल में लापता हो गई। जब काफी समय तक बच्चियां नहीं दिखाई दी तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की।
इस दौरान दोनों बच्चियों जंगल के रास्ते पर आती मिली। वादी जब उनके पास पहुंचा तो बच्चियों के कपड़ों पर खून लगा था। बच्चों से पूछताछ में बताया कि उनके साथ साथ गलत काम किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों बच्चों के अदालत में बयान दर्ज कराएं थे। पुलिस जांच में गांव निवासी मनोज कुमार पुत्र मनीराम उर्फ मुन्नु का नाम सामने आया था।
पुलिस ने मनोज कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल दाखिल कराया था। पॉक्सो अदालत ने पुख्ता सबूतों के आधार पर मनोज कुमार को दोषी पाकर पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत 40 साल कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया।
सवा साल की भीतर आया फैसला
एएसपी ग्रामीण राम अर्ज ने बताया कि पुलिस महकमे की ओर से मामले में प्रभावी पैरवी की गई थी। इसी का नतीजा है कि कोर्ट ने पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोपी मनोज को करीब सवा साल के भीतर सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले से जनता में और अधिक विश्वास बढ़ेगा।
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