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नवविवाहिता की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला, पिता, दो बहनोई, फूफा और मामा को उम्रकैद की सजा

  • फास्टट्रैक कोर्ट के जज अशोक कुमार यादव ने तेजाब डालकर नवविवाहिता की हत्या के मामले में पिता शाही के गांव दाड़ा निवासी तोताराम, बहनोई दिनेश व छेदालाल, फूफा खूबकरन और मामा पप्पू को सश्रम आजीवन कैद की सजा सुनाई है।

Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, बरेली, विधि संवाददाताSat, 19 Oct 2024 11:25 PM
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नवविवाहिता की हत्या के मामले में कोर्ट का फैसला, पिता, दो बहनोई, फूफा और मामा को उम्रकैद की सजा

यूपी के बरेली की फास्टट्रैक कोर्ट के जज अशोक कुमार यादव ने तेजाब डालकर नवविवाहिता की हत्या के मामले में पिता शाही के गांव दाड़ा निवासी तोताराम, बहनोई दिनेश व छेदालाल, फूफा खूबकरन और मामा पप्पू को सश्रम आजीवन कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, ठोस सबूतों के अभाव में कोर्ट ने नवविवाहिता के पति को दोषमुक्त कर बरी कर दिया। उसके भाई का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चलेगा।

एडीजीसी क्राइम हरेंद्र राठौर ने बताया कि फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र की रबर फैक्ट्री में 25 अप्रैल 2023 को तेजाब से झुलसी हुई युवती मरणासन्न हालत में मिली थी। युवती के परिजन को पुलिस ने फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और फोटो देखकर पहचाने से भी इनकार कर दिया था। बाद में मृतका के पिता तोताराम ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में तहरीर दी कि उसने छोटी बेटी की शादी 22 अप्रैल 2023 को भमोरा क्षेत्र के गांव भगवानपुर के देवेंद्र के साथ की थी।

मगर वह अपने प्रेमी अजय के साथ शादी की जिद पर अड़ी थी। 23 अप्रैल 2023 को तोताराम, अपने दामाद छेदालाल व दिनेश और नाबालिग बेटे के साथ बेटी की सुसराल गया और बेटी को ससुराल में समझाकर 24 अप्रैल 2023 की सुबह नौ बजे अपने घर लौट गए। 25 अप्रैल 2023 को सूचना मिली कि उसकी बेटी को अज्ञात लोगों ने हमला करके मरणासन्न हालत में पहुंचा दिया। 25 अप्रैल 2023 को युवती ने मृत्युपूर्व बयान में अपने पिता तोताराम, फूफा खेमकरन, मामा पप्पू, बहनोई दिनेश व छेदालाल और नाबालिग भाई पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया था। इनमें से दोनों बहनोई पर कपड़े फाड़कर तेजाब फेंकने का आरोप था। इलाज के दौरान 30 अप्रैल 2024 को युवती की मौत हो गई थी।

हॉरर किलिंग के इस मामले की सुनवाई फास्टट्रैक कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को एडीजीसी क्राइम हरेंद्र राठौर ने मृतका का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करने वाले नायब तहसीलदार अनुजा अत्री समेत 17 गवाह पेश किए थे। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने मृतका के पिता तोताराम, बहनोई दिनेश व छेदालाल, मामा पप्पू और फूफा खूबकरन को सश्रम अजीवन कारावास कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया। वहीं ठोस सबूतों के अभाव में कोर्ट ने मृतका के पति देवेंद्र को दोषमुक्त कर बरी कर दिया। उसके नाबालिग भाई के खिलाफ अब किशोर अदालत में सुनवाई चलेगी।

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