Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बलरामपुरSeven Years Imprisonment for Minor Molestation Case in Balrampur

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को सात वर्ष साश्रम कारावास

बलरामपुर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी दंगली यादव को विशेष जज द्वारा सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही, उसे छह हजार रुपए का अर्थदंड भी भरना होगा। यदि वह जुर्माना नहीं चुकाता है, तो उसे छह महीने...

Newswrap हिन्दुस्तान, बलरामपुरWed, 20 Nov 2024 07:35 PM
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बलरामपुर, संवाददाता। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को सात वर्ष कारावास की सजा स्पेशल जज पाक्सो एक्ट दीप नरायन तिवारी ने सुनाई है। दोषी को छह हजार रुपए अर्थदंड भी जमा करना होगा। जुर्माना न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की एक व्यक्ति ने 24 जनवरी 2017 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रार्थना-पत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री नौ जनवरी को दिन में दो बजे शौच के लिए गई थी। जहां पर गांव के ही दंगली यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की सूचना पीड़िता के पिता ने नौ जनवरी को थाने पर दी, लेकिन वहां पर प्राथमिक नहीं दर्ज की गई। मजबूरन उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया। 16 मार्च 2017 को सीजेएम ने मामले में प्राथमिक दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। पुलिस ने छेड़छेड़ व मारपीट का मामला आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने दंगली को दोषी मानते हुए सात वर्ष साश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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