Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Bahubali Dhananjay Singh appeared in the court after the warrant was issued accused of attacking police

वारंट जारी होते ही कोर्ट में पेश हुए बाहुबली धनंजय सिंह, पुलिस पर हमले का है आरोप

पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित पूर्व सांसद बाहुबली नेता धनंजय सिंह और एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू वारंट जारी होते ही कोर्ट में पेश हो गए। धनंजय व अन्य पर खुटहन में ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला, तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Nov 2024 08:27 PM
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पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपित पूर्व सांसद बाहुबली नेता धनंजय सिंह और एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंसू वारंट जारी होते ही कोर्ट में पेश हो गए। धनंजय व अन्य पर खुटहन में सात साल पहले ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला, तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप है। दोनों कोर्ट में हाजिर हुए और प्रार्थना पत्र दिया कि उन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। न्यायालय के समक्ष हाजिर हैं। वारंट रिकॉल करने के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज एमपी/ एमएलए कोर्ट अनुज कुमार जौहर ने बीस हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर आरोपितों का वारंट निरस्त किया। अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर तिथि नियत की गई।

तत्कालीन थानाध्यक्ष राम मूर्ति यादव ने खुटहन थाने में शैलेंद्र यादव उर्फ ललई, धनंजय सिंह, बृजेश सिंह प्रिंसू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। आरोप था कि छह नवंबर 2017 को खुटहन क्षेत्र पंचायत प्रमुख सरजू देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बीडीसी सदस्यों का मतदान होना था। 10:30 बजे पथराव की सूचना पर पुलिस दौड़कर पहुंची तो बीडीसी सदस्यों पर आरोपी पथराव कर रहे थे। पुलिस बल के पहुंचते ही आरोपी पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला व फायरिंग किए। पुलिस के कैमरे व हेलमेट छीन लिए। कृष्ण कुमार मिश्रा को लहूलुहान कर दिए।

भागते समय आरोपियों ने कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया मतदान संपन्न नहीं हो पाया। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामला विचाराधीन है। आरोपित जमानत पर थे । 22 अक्टूबर 2024 को कोर्ट ने सभी आरोपियों को उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन नियत तिथि 6 नवंबर 2024 को कोई आरोपी उपस्थित नहीं हुआ। अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों का प्रार्थना पत्र निरस्त कर वारंट जारी किया था।

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