मस्जिद के नाम पर चंदा मांगकर धोखाधड़ी,आरोपी पर मुकदमा
Badaun News - सोशल मीडिया पर मस्जिद निर्माण के नाम पर चंदा मांगने के आरोप में पुलिस ने मोहम्मद आसिफ के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसने लोगों से ऑनलाइन पैसे लिए, जबकि निर्माण कार्य नहीं हो रहा था। आसिफ ने स्वीकार...

सोशल मीडिया पर मस्जिद निर्माण के नाम पर चंदा मांगने और लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने ऑनलाइन पेमेंट मोड के जरिए लोगों से आर्थिक सहयोग लिया, जबकि मौके पर कोई मस्जिद निर्माण कार्य नहीं हो रहा था। मामला अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला कस्बे का है। ककराला चौकी इंजार्च राजेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि ककराला के वार्ड नंबर 12 के रहने वाले मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद अली जो दारुल कलम एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंधक है। आसिफ ने सोशल मीडिया ग्रुप में पोस्ट डालकर लोगों से मस्जिद निर्माण के लिए चंदा मांगा। पोस्ट में लिखा था कि मस्जिद का काम चल रहा है कुछ और निर्माण के बाद लिंटर डाला जाएगा। इसके साथ ही बैंक अकाउंट नंबर और क्यूआर कोड भी साझा किया गया, ताकि लोग ऑनलाइन पैसे भेज सकें।
पुलिस जांच में सामने आया कि आसिफ ने साल 2019 में 200 वर्ग गज जमीन खरीदी थी, जहां उसने मदरसे के लिए पिलर बनवाए थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते काम बंद कर दिया था। चौकी इंजार्च ने पूछताछ की तो आसिफ ने कबूल किया कि उसने चंदा इकट्ठा करने के लिए मस्जिद का नाम लिया, क्योंकि लोग मस्जिद के नाम पर आसानी से दान देते हैं। उसने स्वीकार किया कि उसने लोगों से धोखाधड़ी की है और उसके पास न तो मस्जिद निर्माण की अनुमति है और न ही मदरसे की कोई मान्यता। इसके बाद चौकी इंजार्च राजेंद्र सिंह ने आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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