Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़अयोध्याIndia s Revised Food Distribution Under National Food Security Act 2013

कार्डधारकों को गेहूं- चावल बराबर मिलेगा

भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सभी जनपदों में खाद्यान्न वितरण की घोषणा की है। प्रति कार्ड धारक 17 किलो गेहूं और 18 किलो फोर्टीफाइड चावल (कुल...

Newswrap हिन्दुस्तान, अयोध्याFri, 4 Oct 2024 10:28 PM
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बीकापुर। भारत सरकार की ओर से संशोधित खाद्यान्न के अनुपात के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रति कार्ड धारक 17 किलो ग्राम गेहूं एवं 18 किलो ग्राम फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किलो ग्राम) व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति व्यक्तियों को दो किलो पांच सौ ग्राम गेहूं एवं दो किलो पांच सौ ग्राम फोर्टीफाइड चावल (कुल पांच किलो ग्राम) खाद्यान्न प्रति व्यक्ति निः शुल्क वितरित किया जाएगा। वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक विनोद कुमार यादव ने बताया कि खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू के द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन कराया जाएगा।

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