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अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव का रास्ता होगा साफ? वकील ने किया याचिका वापस लेने का ऐलान

अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव का रास्ता साफ होने की उम्मीद बढ़ गई है। जिसके कारण मिल्कीपुर में चुनाव टल गया है उस याचिका को वापस लेने का ऐलान वकील ने किया है। हालांकि गुरु गोरखनाथ ने कहा कि अभी याचिका वापसी पर फैसला नहीं हुआ है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानTue, 15 Oct 2024 07:52 PM
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अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव का रास्ता साफ होने की उम्मीद बढ़ गई है। जिसके कारण मिल्कीपुर में चुनाव टल गया है उस याचिका को वापस लेने का ऐलान हो गया है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले मिल्कीपुर से पूर्व विधायक गुरु गोरखनाथ के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने इलेक्शन का रास्ता साफ करने के लिए ही अपनी याचिका वापस की घोषणा की। हालांकि गुरु गोरखनाथ ने बताया कि अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका वापसी पर अभी फैसला नहीं हुआ है।

चुनाव आयोग ने मंगलवार को यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को छोड़कर अन्य नौ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने बताया कि मिल्कीपुर चुनाव से संबंधित एक याचिका हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है।

चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस के बाद ही मिल्कीपुर सीट पर याचिका दायर करने वाले पूर्व विधायक गुरु गोरखनाथ के वकील रुद्र विक्रम सिंह मीडिया के सामने आए और अपनी याचिका वापस लेने का ऐलान किया।

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2022 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ से हुआ था। अवधेश प्रसाद ने गोरखनाथ को करीब 13 हजार वोटों से हराया था। चुनाव बाद गोरखनाथ की तरफ से अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए अवधेश प्रसाद के हलफनामे पर सवाल खड़ा किया था। उनके चुनाव को रद्द करने की गुहार लगाई थी। यह याचिका अब भी हाईकोर्ट में लंबित है।

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इसी याचिका के लंबित होने के कारण आयोग ने इस सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया है। चुनाव आयोग की पीसी के बाद अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि गुरु गोरखनाथ की तरफ से उन्होंने ही याचिका दाखिल की गई थी। इसकी वजह से ही इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो अवधेश प्रसाद सांसद चुन लिए गए इसलिए हमने याचिका को ज्यादा फोर्स नहीं किया। चूंकि मामला पेंडिंग है और न्यायालय ने संज्ञान लिया है तो मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा नहीं हुई।

इसे देखते हुए एक दो दिन में ही हम अपनी याचिका वापस ले लेंगे। इसकी जानकारी भी जल्द से जल्द चुनाव आयोग को दी जाएगी। माना जा रहा है कि एक दो दिन में अगर याचिका वापस हो जाती है तो मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है।

वहीं वकील की घोषणा के बाद गुरु गोरखनाथ ने कहा कि मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका वापसी पर अभी फैसला नहीं हुआ है। कहा कि 2022 में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जिस नोटरी से हलफनामा बनवाया था, उसका लाइसेंस पहले ही निरस्त हो चुका था। इसी आधार पर निर्वाचन को अवैध बताते हुए याचिका दाखिल की थी।

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