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अतीक के वकील विजय मिश्रा को नहीं मिली पेरोल, मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लगाई थी अर्जी

विजय मिश्रा तब कानूनी शिकंजे में फंसने लगे थे जब कथित रूप से उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था। विजय मिश्र पर आरोप लगा कि वह प्लाइवुड के एक कारोबारी को धमका रहे थे। इसे लेकर पुलिस ने वकील विजय मिश्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। उमेश पाल हत्याकांड में विजय मिश्रा को भी नामजद किया गया है।

Ajay Singh विधि संवाददाता, प्रयागराजMon, 12 May 2025 06:58 AM
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अतीक के वकील विजय मिश्रा को नहीं मिली पेरोल, मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लगाई थी अर्जी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा की पेरोल अर्जी नामंजूर कर दी है। विजय ने अपनी माता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 दिन की पेरोल (अल्प कालिक ज़मानत) की मांग की थी। विजय की पेरोल अर्जी पर अवकाश के दिन न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सुनवाई की। इसके लिए रात आठ बजे विशेष पीठ गठित की गई। विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता मंजू सिंह ने पक्ष रखा जबकि अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और शासकीय अधिवक्ता एके संड ने पेरोल अर्जी का विरोध किया।

उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद और अन्य लोगों के साथ उसके अधिवक्ता विजय मिश्रा को भी नामजद किया गया है। विजय इस मामले में वर्तमान में इटावा जेल में बंद है। 10 मई को उसकी माता नवरंगी देवी का निधन हो गया। उनकी अंत्येष्टि 11 मई को विजय के बड़े भाइयों और अन्य रिश्तेदारों ने कर दी। तेरहवीं आदि संस्कारों में शामिल होने के लिए विजय ने पेरोल अर्जी दाखिल की।

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उसकी ज़मानत सेशन कोर्ट से 7 नवंबर 2023 को खारिज हो चुकी है। नियमित जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है जो अभी लंबित है। इस दौरान पेरोल की मांग की गई। प्रदेश सरकार की ओर से जानकारी दी गई अंतिम संस्कार विजय के बड़े भाइयों ने कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पेरोल अर्जी खारिज़ कर दी है।

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जुलाई 2023 में हुई थी गिरफ्तारी

वकील विजय मिश्रा को पुलिस ने जुलाई 2023 में लखनऊ से गिरफ्तार किया था। इसके करीब 2 महीने पहले विजय मिश्रा तब कानूनी शिकंजे में फंसने लगे थे जब कथित रूप से उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था। विजय मिश्र पर आरोप लगा कि इस ऑडियो में उन्‍हीं की आवाज है और वह प्लाइवुड के एक कारोबारी को धमका रहे थे। इसे लेकर पुलिस ने वकील विजय मिश्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पुलिस की इस कार्रवाई पर तब कुछ वकीलों ने विरोध भी जताया था। बता दें कि अतीक के साथ उसके गुनाहों में शरीक रहने के आरोप में एक और वकील खान सौलत हनीफ को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। अतीक की हत्‍या से कुछ दिन पहले ही सौलत को भी अतीक के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

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