आजम-बेटे अब्दुल्ला को एक और झटका, एमपी-एमएलए कोर्ट ने निरस्त की अपील, सजा बरकरार
- छजलैट बवाल में दो साल पहले सुनाई गई सजा के खिलाफ सपा नेता आजम खां की अपील गुरुवार को एमपी-एमएलए एडीजे-5 कोर्ट ने निरस्त कर दी। अपील निरस्त होने से आजम खां व उनके बेटे की सजा बरकरार रहेगी।
छजलैट बवाल में दो साल पहले सुनाई गई सजा के खिलाफ सपा नेता आजम खां की अपील गुरुवार को एमपी-एमएलए एडीजे-5 कोर्ट ने निरस्त कर दी। अपील निरस्त होने से आजम खां व उनके बेटे की सजा बरकरार रहेगी। छजलैट थाना क्षेत्र में 17 साल पहले हुए बवाल में सपा नेता आजम खां समेत नौ सपाइयों के खिलाफ बवाल व अन्य धाराओं में मुकदमा कायम हुआ था। मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले साल 13 फरवरी को इस मामले में सपा नेता आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा व तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। छजलैट बवाल में दोषी करार आजम खां ने सजा के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में अपील दायर की थी। इस अपील की सुनवाई एडीजे-5 की अदालत में हुई।
बचाव पक्ष के वकील की ओर से कहा गया कि कोर्ट का फैसला सही नही है। घटना के समय अब्दुल्ला आजम नाबालिग थे। नाबालिग होने के नाते मुकदमे की सुनवाई किशोर न्यायालय में होनी चाहिए थी। बचाव पक्ष के तर्को को कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने न्याय संगत करार नहीं दिया। इसके लिए तमाम तर्क रखे। केस की सुनवाई लगातार चली। करीब 11 माह बाद अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सपा नेता आजम खां व बेटे की ओर से दायर अपील को निरस्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि अपील निरस्त से दोनों के खिलाफ पिछली कोर्ट से सजा पर फैसला बरकरार रहेगा।
यह था मामला
मुरादाबाद में छजलैट थाने के सामने बवाल की घटना 2 जनवरी, 2008 की है। 31 दिसंबर, 2007 को रामपुर में हुए आंतकी हमले के बाद जिले भर में पुलिस अलर्ट थी। इस दौरान छजलैट में लाल बत्ती लगी काले रंग की गाड़ी को छजलैट पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। इससे बवाल हो गया। इसमें पुलिस ने सपा नेता आजम खां, अब्दुल्ला आजम समेत नौ के नेताओं के खिलाफ मुकदमा कायम कराया। नेता की गाड़ी रोकने से नाराज उनके साथ काफिले में चल रहे सपाइयों ने सड़क पर जाम लगाया और नारेबाजी की। पुलिस ने हंगामा व भड़काऊ भाषण देकर भड़काने, सरकारी कार्य मे बाधा समेत तमाम धाराओं में मुकदमा कायम किया। मामले में एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट एसीजेएम-4 स्मिता गोस्वामी ने 13 फरवरी, 23 को सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई।
धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा।
धारा 147,341, 353 आईपीसी, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडेंट एक्ट,धारा 177/189