Aligarh Court Sentences Roadways Driver to 2 Years for Fatal Accident बस चालक को दो साल की सजा, Aligarh Hindi News - Hindustan
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बस चालक को दो साल की सजा

Aligarh News - अलीगढ़ के ग्राम न्यायालय ने एक रोडवेज चालक को दो साल की सजा और एक हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया। 2021 में एक सड़क हादसे में चालक ने लापरवाही से मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत...

Newswrap हिन्दुस्तान, अलीगढ़Wed, 2 April 2025 06:18 AM
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बस चालक को दो साल की सजा

अलीगढ़। ग्राम न्यायालय गभाना के न्यायाधिकारी प्रशांत मौर्या की अदालत ने मंगलवार को सड़क हादसे के आरोपी रोडवेज चालक को दो साल की सजा व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंड़ित किया है। वादी मुकदमा महेशचंद्र निवासी मंूगा नगर, करावल नगर रोड, थाना दयालपुर, दिल्ली ने 2021 में दी तहरीर में कहा कि बेटा राजू कंपनी के कार्य के लिए एक स्कूल में सामान लेकर दिल्ली से अलीगढ़ जा रहा था। जैसे ही मोटरसाइकिल से दौरऊ मोड़ पहुंचा तभी रोडवेज बस के चालक ने तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाकर टक्कर मार दी। हादसे में बेटे राजू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिए। अदालत ने रोडवेज बस चालक ब्रह्मजीत सिंह निवासी रामपुर- घनश्याम, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

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