मुस्लिम पक्षकार बनने वाली अर्जी पर दस अप्रैल को होगी सुनवाई
Agra News - ताजमहल में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के मामले में गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई। वादी के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने याचिका दायर की थी, जिसमें ताजमहल को तेजोमहालय मानते हुए पूजा की अनुमति मांगी गई...

ताजमहल/तेजोमहालय में सावन के महीने में जलाभिषेक एवं दुग्धाभिषेक करने के मामले में गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर, एएसआई और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मौजूद रहे। सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने की अर्जी पर अदालत ने सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि तय की है। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने 23 जुलाई 24 को वरिष्ठ अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर के माध्यम से वाद दायर किया था। इसमें ताजमहल को तेजोमहालय मानते हुए जलाभिषेक करने की अनुमति देने की याचिका दायर की गई थी। 24 सितंबर 24 को सैयद इब्राहिम हुसैन ने अधिवक्ता रहीसउद्दीन के माध्यम से पक्षकार बनने के लिए अर्जी प्रस्तुत की थी। वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने बताया कि मुस्लिम पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र पर बहस के लिए कोर्ट ने 10 अप्रैल की तिथि नियत की है। वादी के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में दाखिल ताजमहल के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने संबंधी प्रार्थना पत्र पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते अभी सुनवाई नहीं हो सकी।
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